व्यक्तिगत सूचना के बर्ताव संबन्धित जानकारी
दफा १३ डी.लगस. १९६/२००३ के अनुसार (व्यक्तिगत सूचना के विषय में कोड) वह अधिकारी जो आपकी व्यक्तिगत सूचना का बर्ताव करता हैं, आपको यह जानकारी दतेा हैं िक :
(क)आपकी व्यक्तिगत सूचना का बर्ताव इस प्रकार होगा:
१.संविदात्मक कर्तव्य: माल और सेवाएँ मेज़बान के लिए जुटाना
२.कानूनी कर्तव्य: चालान, आवश्यक लेखांकन और हिसाब, दरख्वास्त करनेेवाले प्राधिकारी को सूचना;
३. बैंक तथा समान संस्था के साथ व्यवहार, कार्यकलाप के लिहाज से उधार एकत्रित करना और अन्य संविदात्मक संबन्धित कार्यकलाप का परिपालन
४.निवास के दौरान सेवाएँ (लिपिकीय सेवाएँ,चिट्ठी-पत्री का सौंपना, बाहरी सेवाओ की बुकिंगँ) या निवास के बाद
(विशेष भेंट या समान वृत्तांत का समाचार)
यह बर्ताव दस्ती और/या स्वचालित उपाय की मदद से होगा, अतः सूचना का बन्दोबस्त करना और पहुंचाना बिलकुल आवश्यकता के अनुसार होगा, और हमारी सूचना के आधार पर होगा, और आपका उत्तरदायित्व हैं िक आप समय ें पर हमें संशोधन, संकलन और नवीनीकरण की सूचना दे;
(ख्) अगर आप पैराग्राफ (क) नुक्ता १,२,३ अस्वीकार करते हैं तब:
१) संबंध को स्थापित करने, बढ़ाने, या कोई भी कार्यवाही करने की असम्भावना रहेगी, अगर सूचना कार्यवाही या प्रबंध करने के लिए आवश्यक हैं ;
२) कोई भी कार्यवाही करने की असम्भावना रहेगी अगर सूचना का संचार उन शख्स के लिए आवश्यक हैं जिनका काम कार्यवाही से जुड़ा है;
३) उन शख्स के लिए सूचना का अभाव जो इस संबंध से बाहर, आगे की कार्यवाही करतेे हैं
(ग) उन शख्स के अतिरिक्त जो सूचना के प्राधिकृत हैं और प्राधिकृत कम्पनी से है, सूचना नीचे प्रदत्त को भी सूचित की जा सकती हैं :
१. होटल को जहां आपको ठहराया गया ;
२. धन सम्बन्धी सलाहकार को;
३. निजी और सार्वजनिक अधिकरणो को, और जांच या प्रमाणीकरण के दौरान ;
४. वे शख्स जो आपकी सूचना तक कानून और कायदो के बल पर पहुँच सकते हैं;
५. बाहरी सेवाओ और असबाब जुटाने वाले
(घ) दफा ७ डी.लगस. १९६/२००३ व्यक्तिगत सूचना के बर्ताव के संबन्ध में आप कभी भी अपने अधिकारो का उपयोग कर सकते है, जो हम नीचे दुहरा रहे है:
दफा ७ व्यक्तिगत सूचना संबन्धित अधिकार और अन्य अधिकार
१. संबन्धित शख्स को अधिकार हैं िक वह अपनी व्यक्तिगत सूचना के संबन्ध में जानकारी हासिल कर सकते है और अगर सूचना अभिलिखित न हो, तब इस समाचार की स्पष्ट रूप ंसे सूचना प्राप्त कर सकते है
२. सम्बन्धित शख्स को अधिकार हैं िक वह नीचे दिेए हुए विषयो के संबन्ध में जानकारी हासिल करे :
क) व्यक्तिगत सूचना का प्रारंभ
ख) सूचना के बर्ताव का उद्देश्य और ढंग ;
ग) सूचना के बर्ताव में इलेक्ट्रॉनिक साधन की सहायता ग्रहण करनें में जो तर्क है
घ) दफा ५, अल्पविराम २ के अनुरूप अफसर और अधिकारी के अभिज्ञेय दोष
ङ) जिम्मेदार या जिम्मेदारो के वर्ग, िजन्हें व्यक्तिगत सूचना सूचित की जा सकती है या वे अफसर जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते है और िजन्हें व्यक्तिगत सूचना सूचित की जा सकती हैं
३ संबन्धित शख्स को अधिकार हैं िक वह नीचे दिेए हुए विषयो के संबन्ध में जानकारी हासिल करे:
क) नवीनीकरण, संशोधन, या व्यक्तिगत सूचना का एकीकृत करना;
ख)मनसूखी, अनामक रूप में रूपांतरण या सूचना का अवरोधन जिसका बर्ताव कानून क्े खिलाफ रहा हो, सम्मिलित वह सूचना जिसका सुरक्षित रखना बर्ताव क्े उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं ;
ग) साक्षी होना िक कार्यवाही उपर्युक्त लिखित क) और ख) की सूचना का पालन उन जिम्मेदारो के ध्यान में लाया गया है, िजन्हें सूचना वितरित या सूचित की गई है; यह उस केस के अतिरिकित हैं जिस केस में परिपालन असम्भव है या जिस केस में सुरक्षित दावे से ज्यादा झंझट और साधन की आवश्यकता है
४. संबन्धित शख्स को पूरे रूप से कुछ अंश तक या पूरे रूप से नीचे लिखित को रोकने का अधिकार है:
क) शख्स की व्यक्तिगत सूचना क्े बर्ताव सम्बन्धित उचित कारण जो एकत्रीकरण क्े लिए उपयुक्त साबित हो ;
ख) शख्स की व्यक्तिगत सूचना के बर्ताव विज्ञापन, बाजार का अनुसंधान, या व्यापारिक संचारण के विचार से